शोले फिल्म के जैसा शेखपुरा में हुआ था चर्चित हथकटवा कांड

कोर्ट ने 11 लोगों को पाया दोषी सजा के बिंदु पर 16 जून को होगी सुनवाई

शेखपुरा/धीरज सिन्हा

शेखपुरा. 50 वर्ष पहले शोले फिल्म के विलेन गब्बर सिंह द्वारा पुलिस पदाधिकारी ठाकुर के दोनों हाथ काट लेने की दर्दनाक घटना को याद दिलाते हुए जिले के सदर प्रखंड के कारे गांव में बबलू कुमार यादव के दोनों हाथ काट लेने का जघन्य मामले में गुरुवार को अपर जिला जज रविन्द्र कुमार के न्यायालय का निर्णय सामने आ गया. बताते चले की इस निर्णय पर जिला के सभी लोगों की नजर टिकी हुई थी. इस जघन्य कांड पर निर्णय आने का लोगों को बेसब्री से इंतजार था. इस मामले में सभी न्यायिक कार्रवाई पूरी करते हुए निर्णय सुनाने को गुरुबार का दिन निर्धारित किया गया था. यह घटना 16 नवंबर 2023 को जब बबलू यादव अपने खेत में पटवन कर रहा था उसी समय गांव के ही दानी यादव ने उसका दाहिना हाथ काट लिया था. जबकि मनीष
यादव ने उसका बायां हाथ काट लिया और उसके बाद उसके कटे हाथ को अपने साथ लेकर भाग गया. ताकि उसका किसी प्रकार से इलाज भी ना किया जा सके. इस मामले में राजेंद्र प्रसाद यादव के आवेदन के आधार पर मनीष यादव और दानी यादव के अलावा
अवधेश यादव, कुणाल यादव, धर्मवीर यादव, भोला यादव, जीवन यादव, अजय यादव, रविंद्र यादव, रामदेव यादव, भुनेश्वर यादव, सचिन यादव आदि के साथ 14 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया गया था. जिसमे से 11 लोग दोषी पाए गए. इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक मो तसीमुद्दीन ने बताया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए सभी अभियुक्त ने पटना उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी. जहां न्यायालय ने इन सभी के जमानत की याचिका को सीरे से अस्वीकार करते हुए पटना उच्च न्यायालय पुलिस को 3 महीने के अंदर मामले का अनुसंधान पूरा कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित करने का आदेश दे दिया था. इसके साथ ही जिला जज को इस मामले को फास्ट ट्रैक के आधार पर 6 महीने के अंदर मामले को निर्णय तक पहुंचाने का आदेश दिया था. इसके अलावा पटना उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को बबलू यादव के हाथों का समुचित इलाज करने का भी आदेश दिया था. उसके बाद भी पटना उच्च न्यायालय इस मामले पर लगातार नजर गड़ाए रखा. जिसके बाद आज जिला एडीजे द्वीतीय रविन्द्र कुमार ने 11 लोगों को दोषी पाया है. अपर लोक अभियोजक मोहम्मद तासिमुद्दीन ने बताया है की सभी को सजा के बिंदु पर सुनवाई 16 जून सोमवार को निर्धारित किया है.

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