इजहार के पक्ष में निर्गत आदेश की कॉपी थानें को नहीं था उपलब्ध,शिकायकर्ता अशफाक के आवेदन पर पुलिस ने की कार्रवाई

कटिहार/ रतन कुमार

सालमारी थाना पुलिस द्वारा एक जमीनी मामले में बारसोई सक्षम न्यायालय से निर्गत आदेश पर इजहार अशरफ प्रश्नगत भूमि पर भवन निर्माण कार्य करा रहे थे।वहीं न्यायालय से निर्गत आदेश को चुनौती देते हुए अशफाक आलम से प्राप्त आवेदन पर सालमारी थानाध्यक्ष राजेश कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंच निर्माण करा रहे इजहार अशरफ को निर्माण कार्य रोकने को कहा और न्यायालय से निर्गत आदेश की कॉपी दिखाने अथवा दोनों पक्षों को थानें में दस्तावेज लेकर पहुँचने को कहा था।

इस बीच जो वीडियो वायरल हुआ है।उसमें कोई युवक गोली चलाने का आरोप पुलिस पर लगाते हुए वीडियो बनाया है।एसपी कटिहार स्पष्ट सुन सकते हैं।लेकिन इस दौरान कार्य करा रहे इजहार अशरफ भी पुलिस का कड़ा विरोध करते हुए न्यायालय से अपने पक्ष में आदेश निर्गत होने की बात का दावा करते रहे यह भी वायरल वीडियो में साफ सुना जा सकता है।

सालमारी थानेदार राजेश कुमार ने क्या कहा

इजहार अशरफ एवं अशफाक आलम के बीच में जमीनी मामले को लेकर बारसोई सक्षम न्यायालय में वर्षों से वाद चल रहा था।इस बीच इजहार अशरफ द्वारा उपरोक्त भूमि पर भवन निर्माण कार्य शुरू किये जाने के पश्चात जिनके साथ उनका विवाद है।उनका नाम अशफाक आलम है।उनसे प्राप्त हुए लिखित आवेदन पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु निर्माण स्थल पर दल-बल के साथ पहुंचे थे।जहां पर निर्माण कर रहे इजहार अशरफ से दस्तावेज प्रस्तुतिकरण की मांग की गई।पुलिस का काम प्रारंभिक कार्रवाई करते हुए मामले को बढ़ने से रोकना होता है।वही किया गया है।
अगर इजहार अशरफ को सक्षम न्यायालय से निर्माण कार्य का आदेश प्राप्त था।या उनके पक्ष में कोई आदेश निर्गत हुआ तो उसकी कॉपी ना तो थाने को प्राप्त थी।और ना इजहार अशरफ ने स्वयं कॉपी उपलब्ध कराई। निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ऑर्डर शीट में लिखा जाता है।लेकिन थानें को किसी तरह की सूचना नहीं होने पर अशफाक आलम से प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई की गई।विधि व्यवस्था संधारण हेतु कुछ गलत नहीं किया गया है।साथ हीं मामले से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए नए सिरे से प्रतिवेदन की गई है।

सीओ रिजवान ने मीडिया को बताया है

वहीं मीडिया को दिए बयान में आजमनगर सीओ रिजवान
ने बताया है।कि इजहार अशरफ द्वारा किया जा रहे दावे सही हैं।मामले को लेकर सालमारी थानें में बैठक भी हुई दोनों पक्षों को बुलाया गया था।दस्तावेज अवलोकन से ज्ञात हुआ केवालानुसार10डिसमिल जमीन का हकदार इजहार है।और शेष तीन डिसमिल जमीन का हकदार अशफाक आलम है।यही से विवाद फिर नए सिरे से चालू हो जाता है।

बारसोई डीएसपी ने क्या कहा

इस संदर्भ में बारसोई डीएसपी अजय कुमार ने बताया कि न्यायालय की अवहेलना पुलिस क्यों करेगी।लेकिन इजहार के पक्ष में निर्गत आदेश की कॉपी सालमारी थाने को उपलब्ध नहीं था। उपरोक्त भूमि से जुड़े शिकायतकर्ता अशफाक आलम के दिए आवेदन पर पुलिस ने प्रारंभिक कार्रवाई की है।किसी के पक्ष और विपक्ष में पुलिस काम नहीं करती।

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